उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

पत्रांक : चार-2374-2009 दिनांक : जुलाई      ,  2018
सेवा में
मुख्य /  वरिष्ठ कोषाधिकारी
विषय : वर्ष 2016 के पूर्व की पेशन / पारिवारिक पेशन का पुनरीक्षण।
  शासनादेश संख्या: 23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश संख्या: 31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)2016 दिनांक 04.09.2017 के अनुसार निम्न कर्मी की पेंशन दिनांक 01.01.2016 से दर्शाये जा रहे विवरणानुसार पुनरीक्षित की जाती है:-
1. पेंशन का प्रकार अधिवर्षता
a. पी0 एन0 ओ0
b. पी0पी0ओ0 नं0
c. पेंशनर का नाम
d. जन्मतिथि
e. पारिवारिक पेंशनर का नाम (FP)
f. जन्मतिथि (पारिवारिक पेंशनर)
2. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व प्राप्त पेंशन
a. मूल पेंशन
b. राशिकरण पेंशन
c. घटी पेंशन (a-b)
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e. पारिवारिक पेंशन सामान्य दर से
3. पुराने वेतन का विवरण
a. सेवानिवृत्ति की तिथि
b. मृत्यु की तिथि
c. से0नि0/मृत्यु की तिथि को वेतन एवं वेतनमान
d. दिनांक 01.01.1986 को प्रकल्पित वेतन
e. दिनांक 01.01.1996 को प्रकल्पित वेतन
f. दिनांक 01.01.2006 को प्रकल्पित वेतन
g. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित वेतन
4. वेतन निर्धारण 7वें वेतन की पे-मैट्रिक्स में
a. प्रकल्पित निर्धारित वेतन
5. पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.16 वेतन निर्धारतण 2.57 घटक (जो भी लाभप्रद हो)
a. मूल पेंशन
b. पेंशन का राशिकरण
c. घटी पेंशन
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e.
f. अतिरिक्त पेंशन
6. शासनादेश संख्या: 39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-6 के अनुसार कोषागार द्वारा दिनांक 01.01.16 से संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में आगणित पेंशन / पारिवारिक, जो भी लाभप्रद हो, का भुगतान शासनादेश में निहित शर्तों के अनुसार करने का कष्ट करें।
नोट- पेंशन के एरियर के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार कार्यवाही की जाये।


वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1.
2.

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

पत्रांक : चार-2374-2009 दिनांक : जुलाई      ,  2018
सेवा में
मुख्य /  वरिष्ठ कोषाधिकारी
विषय : वर्ष 2016 के पूर्व की पेशन / पारिवारिक पेशन का पुनरीक्षण।
  शासनादेश संख्या: 23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश संख्या: 31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)2016 दिनांक 04.09.2017 के अनुसार निम्न कर्मी की पेंशन दिनांक 01.01.2016 से दर्शाये जा रहे विवरणानुसार पुनरीक्षित की जाती है:-
1. पेंशन का प्रकार अधिवर्षता
a. पी0 एन0 ओ0
b. पी0पी0ओ0 नं0
c. पेंशनर का नाम
d. जन्मतिथि
e. पारिवारिक पेंशनर का नाम (FP)
f. जन्मतिथि (पारिवारिक पेंशनर)
2. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व प्राप्त पेंशन
a. मूल पेंशन
b. राशिकरण पेंशन
c. घटी पेंशन (a-b)
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e. पारिवारिक पेंशन सामान्य दर से
3. पुराने वेतन का विवरण
a. सेवानिवृत्ति की तिथि
b. मृत्यु की तिथि
c. से0नि0/मृत्यु की तिथि को वेतन एवं वेतनमान
d. दिनांक 01.01.1986 को प्रकल्पित वेतन
e. दिनांक 01.01.1996 को प्रकल्पित वेतन
f. दिनांक 01.01.2006 को प्रकल्पित वेतन
g. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित वेतन
4. वेतन निर्धारण 7वें वेतन की पे-मैट्रिक्स में
a. प्रकल्पित निर्धारित वेतन
5. पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.16 वेतन निर्धारतण 2.57 घटक (जो भी लाभप्रद हो)
a. मूल पेंशन
b. पेंशन का राशिकरण
c. घटी पेंशन
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e.
f. अतिरिक्त पेंशन
6. शासनादेश संख्या: 39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-6 के अनुसार कोषागार द्वारा दिनांक 01.01.16 से संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में आगणित पेंशन / पारिवारिक, जो भी लाभप्रद हो, का भुगतान शासनादेश में निहित शर्तों के अनुसार करने का कष्ट करें।
नोट- पेंशन के एरियर के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार कार्यवाही की जाये।


वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1.
2.

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

पत्रांक : चार-2374-2009 दिनांक : जुलाई      ,  2018
सेवा में
मुख्य /  वरिष्ठ कोषाधिकारी
विषय : वर्ष 2016 के पूर्व की पेशन / पारिवारिक पेशन का पुनरीक्षण।
  शासनादेश संख्या: 23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश संख्या: 31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)2016 दिनांक 04.09.2017 के अनुसार निम्न कर्मी की पेंशन दिनांक 01.01.2016 से दर्शाये जा रहे विवरणानुसार पुनरीक्षित की जाती है:-
1. पेंशन का प्रकार अधिवर्षता
a. पी0 एन0 ओ0
b. पी0पी0ओ0 नं0
c. पेंशनर का नाम
d. जन्मतिथि
e. पारिवारिक पेंशनर का नाम (FP)
f. जन्मतिथि (पारिवारिक पेंशनर)
2. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व प्राप्त पेंशन
a. मूल पेंशन
b. राशिकरण पेंशन
c. घटी पेंशन (a-b)
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e. पारिवारिक पेंशन सामान्य दर से
3. पुराने वेतन का विवरण
a. सेवानिवृत्ति की तिथि
b. मृत्यु की तिथि
c. से0नि0/मृत्यु की तिथि को वेतन एवं वेतनमान
d. दिनांक 01.01.1986 को प्रकल्पित वेतन
e. दिनांक 01.01.1996 को प्रकल्पित वेतन
f. दिनांक 01.01.2006 को प्रकल्पित वेतन
g. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित वेतन
4. वेतन निर्धारण 7वें वेतन की पे-मैट्रिक्स में
a. प्रकल्पित निर्धारित वेतन
5. पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.16 वेतन निर्धारतण 2.57 घटक (जो भी लाभप्रद हो)
a. मूल पेंशन
b. पेंशन का राशिकरण
c. घटी पेंशन
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e.
f. अतिरिक्त पेंशन
6. शासनादेश संख्या: 39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-6 के अनुसार कोषागार द्वारा दिनांक 01.01.16 से संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में आगणित पेंशन / पारिवारिक, जो भी लाभप्रद हो, का भुगतान शासनादेश में निहित शर्तों के अनुसार करने का कष्ट करें।
नोट- पेंशन के एरियर के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार कार्यवाही की जाये।


वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1.
2.

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

पत्रांक : चार-2374-2009 दिनांक : जुलाई      ,  2018
सेवा में
मुख्य /  वरिष्ठ कोषाधिकारी
विषय : वर्ष 2016 के पूर्व की पेशन / पारिवारिक पेशन का पुनरीक्षण।
  शासनादेश संख्या: 23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश संख्या: 31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)2016 दिनांक 04.09.2017 के अनुसार निम्न कर्मी की पेंशन दिनांक 01.01.2016 से दर्शाये जा रहे विवरणानुसार पुनरीक्षित की जाती है:-
1. पेंशन का प्रकार अधिवर्षता
a. पी0 एन0 ओ0
b. पी0पी0ओ0 नं0
c. पेंशनर का नाम
d. जन्मतिथि
e. पारिवारिक पेंशनर का नाम (FP)
f. जन्मतिथि (पारिवारिक पेंशनर)
2. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व प्राप्त पेंशन
a. मूल पेंशन
b. राशिकरण पेंशन
c. घटी पेंशन (a-b)
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e. पारिवारिक पेंशन सामान्य दर से
3. पुराने वेतन का विवरण
a. सेवानिवृत्ति की तिथि
b. मृत्यु की तिथि
c. से0नि0/मृत्यु की तिथि को वेतन एवं वेतनमान
d. दिनांक 01.01.1986 को प्रकल्पित वेतन
e. दिनांक 01.01.1996 को प्रकल्पित वेतन
f. दिनांक 01.01.2006 को प्रकल्पित वेतन
g. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित वेतन
4. वेतन निर्धारण 7वें वेतन की पे-मैट्रिक्स में
a. प्रकल्पित निर्धारित वेतन
5. पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.16 वेतन निर्धारतण 2.57 घटक (जो भी लाभप्रद हो)
a. मूल पेंशन
b. पेंशन का राशिकरण
c. घटी पेंशन
d. पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर से
e.
f. अतिरिक्त पेंशन
6. शासनादेश संख्या: 39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-6 के अनुसार कोषागार द्वारा दिनांक 01.01.16 से संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त प्रस्तर-5 में आगणित पेंशन / पारिवारिक, जो भी लाभप्रद हो, का भुगतान शासनादेश में निहित शर्तों के अनुसार करने का कष्ट करें।
नोट- पेंशन के एरियर के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 18.07.2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार कार्यवाही की जाये।


वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
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2.